मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से मिली बेल,
जल्द होंगे बाहर son of bihar |
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मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है,
जिससे वे कल रिहा हो सकते हैं।
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जमानत के पेपर अब तक जेल प्रशासन को नहीं मिले हैं,
और इजाजत प्राप्त करने के बाद ही रिहाई होगी।
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मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई के मामलों में जमानत
मिली है, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है।
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जमानत प्राप्त होने के बाद भी, जेल प्रशासन
को पेपर अब तक नहीं मिले हैं
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और रिहाई की प्रक्रिया इजाजत
प्राप्त करने के बाद होगी।
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मनीष कमनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी
मजदूरों पर हमले की खबर दिखाने के मामले में जेल में बंद थे