मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से मिली बेल, जल्द होंगे बाहर son of bihar |

मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली है, जिससे वे कल रिहा हो सकते हैं। 

जमानत के पेपर अब तक जेल प्रशासन को नहीं मिले हैं, और इजाजत प्राप्त करने के बाद ही रिहाई होगी। 

मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई के मामलों में जमानत मिली है, जो पटना उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई है। 

जमानत प्राप्त होने के बाद भी, जेल प्रशासन को पेपर अब तक नहीं मिले हैं 

और रिहाई की प्रक्रिया इजाजत प्राप्त करने के बाद होगी। 

मनीष कमनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर दिखाने के मामले में जेल में बंद थे